राजस्थान रोडवेज की बसों में करें मुफ्त और रियायती दरों पर यात्रा, ऐसे उठाएं लाभ
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राजस्थान रोडवेज की बसों में करें मुफ्त और रियायती दरों पर यात्रा, ऐसे उठाएं लाभ
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि, राज्य सरकार द्वारा 56 श्रेणियों में निःशुल्क या रियायती यात्रा का लाभ दिया जाता है। इसके लिए आरएफआईडी कार्ड होना जरूरी है।
Sat, 26 Oct 2024, 10:13:AM
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि, राज्य सरकार द्वारा 56 श्रेणियों में निःशुल्क या रियायती यात्रा का लाभ दिया जाता है। इसके लिए आरएफआईडी कार्ड होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोडवेज द्वारा 27,098 कार्ड ऑनलाइन आवेदन पर तैयार कर, संबंधित व्यक्ति के निवास पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। निगम प्रदेश के यात्रियों के लिए बस सुविधा को आसान बनाने में जुटा है।
हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रियायत दर पर लग्जरी बस सेवा की शुरुआत की गई है। वहीं प्रदेश के यात्रियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क या रियायती यात्रा करने के लिए खास योजना चलाई जा रही है। इसके लिए एक RFID कार्ड बनावाना होता है। अब इसे बनवाने के लिए भी इसे आसान बनाया जा रहा है।
56 श्रेणियों में निःशुल्क या रियायती यात्रा का लाभ
बस में मुफ्त और रियायती यात्रा प्रारंभ किया गया आरएफआईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा का प्रचलन आमजन में बढ़ रहा है। प्रदेशवासी घर बैठे ही आरएफआईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा का लाभ उठा रहे हैं।
निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 56 श्रेणियों में निःशुल्क या रियायती यात्रा का लाभ दिया जाता है इसके लिए आरएफआईडी कार्ड होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोडवेज द्वारा 27,098 कार्ड ऑनलाइन आवेदन पर तैयार कर संबंधित व्यक्ति के निवास पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। श्रीमती सिंह ने कहा कि आरएफआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया को जनवरी, 2025 से पूरी तरह से ऑनलाइन बनाए जाने पर काम किया जा रहा है।
ऑनलाइन आरएफआईडी कार्ड बनाने के लिए आरएसआरटीसी की वेबसाइट या मोबाइल के माध्यम से आरएसआरटीसी स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन पोर्टल पर या ईमित्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। पोस्टल शुल्क का भुगतान करने के बाद कार्ड संबंधित व्यक्ति के आवेदित स्थान (पते) पर डाक के माध्यम से भिजवाया जाता है।
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